Bijnor: ( शरीफ मलिक ): जनपद बिजनौर में किरतपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्ति की अवैध रूप से अरिजीत की गई एक करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर एक के अभियुक्त की अवैध रूप से की गई संपत्ति को14/1 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कराए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में 1.5. 2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाना किरतपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 250/ 2023 अंतर्गत धारा 3 1उत्तर प्रदेश गिरोबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त एहसान हैदर पुत्र युसूफ निवासी ग्राम गुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर की अचल संपत्ति ग्राम सदाशिवपुरी गावडी़ परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर के क्षेत्र में स्थित भूमि क्रम संख्या खाता संख्या 76 घाटा संख्या 234 /1 239 /1 240/1 3 खेत कुल क्षेत्रफल 3,383 हेक्टर अनुमानित लागत 10149 000 रुपए तथा खाता संख्या 77 के गाटा संख्या 197/1 198/8 ,202/2 कल हिस्सा 0 164 हेक्टर अनुमानित लागत 49 22000 कुल कीमत 1 करोड़ 6 लाख 41000 को जिला मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2024 के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया। बताया जाता है के एहसान हैदर पुत्र दरपत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी ग्राम बडगारी थाना किरतपुर जनपद के विरुद्ध थाना किरतपुर व थाना नजीबाबाद पर धोखाधड़ी व गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त पंजीकृत है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार धामपुर व स्थानीय फोर्स मौजूद रहे।